दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को काबू में लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। 1 जनवरी 2026 से कोई भी नया पेट्रोल या डीजल वाहन टैक्सी, डिलीवरी या लॉजिस्टिक सेवाओं में शामिल नहीं किया जा सकेगा।