सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (6 मई) को महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया। कहा, स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में चार सप्ताह के भीतर निर्णय ले।